रतलाम जिले में शांति व्यवस्था हेतु धारा 163 लागू, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर प्रतिबंध, अपर कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
Section 163 has been imposed to maintain peace in Ratlam district, and objectionable posts on social media have been banned. The Additional Collector has issued prohibitory orders
डेली जर्नल हिंदी डेस्क
रतलाम, जिले में शांति, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के दृष्टिगत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) श्री बृजेंद्र रावत द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश रतलाम जिले की संपूर्ण सीमा एवं राजस्व क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी 3 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश और फॉरवर्डिंग पर रोक
जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स—जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर) आदि पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक, उद्वेलित करने वाले अथवा सांप्रदायिक संदेश, फोटो या वीडियो को पोस्ट करने, कमेंट करने और फॉरवर्ड करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी डिजिटल गतिविधि पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
प्रशासनिक अपील और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और किसी भी प्रकार की अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री को शेयर न करके जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त अभियोजनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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