मध्यमवर्गीय परिवार को मिली सहूलियत, आटा, तेल, शैंपू साबुन हुआ सस्ता, फाइनेंस मिनिस्टर दिया दिवाली का तोहफा, 22 सितंबर से लागू होंगी नई GST दरें, अब 5% और 18% के दो स्लैब ही रहेंगे, 90 फीसदी जरूरत के सामान होंगे सस्ते

Many items including oil, soap, shampoo, dairy products, medical items, stationery, agriculture related material, car, motorcycle, three wheeler, AC, TV, monitor, projector will become cheaper

मध्यमवर्गीय परिवार को मिली सहूलियत, आटा, तेल, शैंपू साबुन हुआ सस्ता, फाइनेंस मिनिस्टर दिया दिवाली का तोहफा, 22 सितंबर से लागू होंगी नई GST दरें, अब 5% और 18% के दो स्लैब ही रहेंगे, 90 फीसदी जरूरत के सामान होंगे सस्ते

 तेल साबुन शैंपू  डेयरी प्रोडक्ट्स, मेडिकल आइटम्स, स्टेशनरी, कृषि से जुड़ी सामग्री, कार मोटरसाइकिल थ्री व्हीलर, ऐसी टीवी मॉनिटर प्रोजेक्टर सहित कई समान होगा सस्ता

डेली जर्नल हिंदी डेस्क 

दिल्ली, जीएसटी काउंसिल बैठक में मंत्री समूह ने सभी प्रस्तावों को स्वीकार किया है। अब जीएसटी में सिर्फ 5 और 18% के दो ही स्लैब होंगे। इससे पहले चार स्लैब थे 5,12, 18, और 28 प्रतिशत थे।  जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता में कहा कि जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाने पर सभी राज्यों ने सहमति दी है। रोजमर्रा की ज्यादातर जरूरी चीजों पर जीएसटी की दरों को कम किया है।

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद हुए ऐलानों पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र के सभी जीएसटी प्रस्तावों को परिषद की मंजूरी मिलने पर खुशी है।

5 और 18% जीएसटी के दायरे में ये प्रोडक्ट्स होंगे शामिल

एसी और टीवी जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगे। 

डाई फ्रूट्स, अचार, कॉर्न फ्लेक्स, चीनी और शुगर क्यूबस जैसे कई सामान 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। 

सीमेंट पर 28 फीसदी के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। 

1200 CC के अंदर आने वाली कारें और 350 CC के अंदर आने वाली बाइक पर जीएसटी की दर 18 फीसदी होगी।

 

मिड साइज कारों पर जीएसटी की दर 40 फीसदी होगी।



हेयर ऑयल, साबुन, बार, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वियर पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

यूएचटी दूध और ब्रेड पर जीएसटी की दर जीरो होगी।

लग्जरी प्रोडक्ट पर लगेगा 40 प्रतिशत जीएसटी 

सरकार ने कहा कि पान, मसाला, सिगरेट समेत अन्य शिन प्रोडक्ट्स पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। वहीं, लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी 40 फीसदी जीएसटी होगा। साथ ही तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पादों पर क्षतिपूर्ति उपकर तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र द्वारा लिया गया पूरा ऋण चुका नहीं दिया जाता। उसके बाद यह उपकर समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ और कार्बोनेटेड ड्रिंक भी 40% के दायरे में आएंगे।

जनता को मिलेगा कर में कटौती का लाभ

 प्रेस कॉन्फ्रेस में रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि उद्योग जगत ने पहले भी ब्याज दरों में कटौती का लाभ बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है। हमें उम्मीद है कि इस बार भी उद्योग जगत अंततः इसका लाभ आगे ग्राहकों तक बढ़ाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैरिफ़ की उथल-पुथल का जीएसटी सुधारों पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस पर डेढ़ साल से ज़्यादा समय से काम किया जा रहा था।