व्यापम घोटाले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब 23 मार्च को होगी सुनवाई, व्यापम घोटाले के व्हिसलब्लोअर पारस सकलेचा ने नवंबर 2014 में की थी शिकायत, सितंबर 2019 में हुए 3 दिन तक बयान

The Supreme Court will now hear the Vyapam scam on March 23rd. Vyapam scam whistleblower Paras Saklecha filed his complaint in November 2014 and testified for three days in September 2019

व्यापम घोटाले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब 23 मार्च को होगी सुनवाई, व्यापम घोटाले के व्हिसलब्लोअर पारस सकलेचा ने नवंबर 2014 में की थी शिकायत, सितंबर 2019 में हुए 3 दिन तक बयान

माननीय सुप्रीम कोर्ट मे व्यापम घोटाले पर सुनवाई  में माननीय न्यायाधीश प्रशांत किशोर मिश्रा तथा माननीय न्यायाधीश एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने की 23 मार्च 26 को सुनवाई का आदेश दिया। उल्लेखनीय हैं कि व्यापम महाघोटाले को उजागर करने वाले व्हीसल ब्लोअर पारस सकलेचा ने नवंबर 2014 में एसटीएफ द्वारा आम जनता से व्यापम घोटाले पर 15 दिन में सप्रमाण आवेदन करने के विज्ञापन पर 120 पृष्ठ का आवेदन तथा 370 पृष्ठ के दस्तावेज  सहित शिकायत की थी । अक्टूबर 2017 में पहली बार बयान हुए।

सितंबर 2019 में दूसरी बार तीन दिन में 13 घंटे तक बयान हुए । उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने , तथा कार्रवाई प्रचलन में है ,  जवाब से असंतुष्ट होकर पारस सकलेचा ने माननीय इंदौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी । माननीय न्यायालय ने‌  लोकस‌ स्टेन्डाइ के आधार पर पिटीशन इसलिए खारिज कर दी कि पारस सकलेचा पीड़ित पक्षकार  नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन  दायर की , जिस पर सुनवाई की प्रक्रिया प्रचलन में है‌ ।

माननीय सुप्रीम कोर्ट में व्यापम घोटाले की सुनवाई पर पिटीशनर पारस सकलेचा की ओर से वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तंखा , सर्वम रीतम खरे , विपुल तिवारी , इंद्रदेव सिंह  तथा शासन की ओर से अभिभाषक सार्थक रायजादा , हरमीत सिंह‌ रुपराह , सुश्री इला‌ शील आदि ने बहस की। माननीय न्यायाधीश ने  दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद 23 मार्च को अगली सुनवाई  का आदेश दिया ।