रतलाम में अफीम तस्करों को कोर्ट ने दी कड़ी सजा: 2 किलो अफीम के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को 6-6 साल की जेल और जुर्माना , ताल-मंडावल फंटे के पास पकड़े गए थे तस्कर

Ratlam court sentences opium smugglers to 6 years in prison and fines for two individuals caught with 2 kg of opium. The smugglers were caught near the Tal-Mandawal culvert

रतलाम में अफीम तस्करों को कोर्ट ने दी कड़ी सजा: 2 किलो अफीम के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को 6-6 साल की जेल और जुर्माना , ताल-मंडावल फंटे के पास पकड़े गए थे तस्कर

डेली जर्नल हिंदी डेस्क 

रतलाम जिले के विशेष न्यायालय (NDPS एक्ट) के माननीय न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। न्यायालय ने बाइक से अफीम की तस्करी करने वाले दो आरोपियों, अर्जुन (पिता पुरालाल सूर्यवंशी, उम्र 31 वर्ष) निवासी ग्राम करवाखेड़ी और कमल (पिता रामेश्वर प्रजापत, उम्र 45 वर्ष) निवासी ग्राम आक्याकला (थाना ताल, जिला रतलाम) को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों ही अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 18 के तहत 06-06 वर्ष के सश्रम कारावास (कठिन जेल) तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड (जुर्माने) की सजा से दंडित किया है।

मुखबिर की सूचना पर नारकोटिक्स सेल ने की थी कार्रवाई

सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा शाक्यवार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला साल 2021 का है। नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच को मुखबिर के जरिए एक सटीक सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक उपनिरीक्षक (सउनि) नरेंद्र सिंह पंवार अपनी पुलिस फोर्स के साथ मंडावल फंटे के पास आम रोड पर पुलिया के पास पहुंचे। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने बाइक (एचएफ डीलक्स) पर सवार होकर आ रहे आरोपी अर्जुन और कमल को रोका। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 2 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम विधिवत जब्त की गई।

साक्ष्यों और FSL रिपोर्ट के आधार पर दोषसिद्ध

गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 04/2021 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष पुख्ता आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक श्री संजय कुमार वसुनिया ने शासन की ओर से मजबूत पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मौखिक बयानों, दस्तावेजी सबूतों और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की सकारात्मक वैज्ञानिक रिपोर्ट को मुख्य आधार मानते हुए दोनों तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का आदेश सुनाया।

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