कबाड दुकान मालिक दिनेश पिता लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध एफआईआर दर्ज, उधर अवैध उर्वरक परिवहन के मामले में भी एफआईआर दर्ज

FIR lodged against scrap shop owner Dinesh, son of Laxmi Narayan

कबाड दुकान मालिक दिनेश पिता लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध एफआईआर दर्ज, उधर  अवैध उर्वरक परिवहन के मामले में भी एफआईआर दर्ज

डेली जर्नल हिंदी डेस्क 

रतलाम, रतलाम शहर मे गत रात्रि कबाड की दुकान मे आगजनी की घटना घटित होने के बाद कबाड दुकान  मालिक  दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरुद्ध  दीन दयाल नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई हैफायर इंस्पेक्टर ब्रजेश कुशवाह नगर पालिका निगम रतलाम के द्वारा  दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरूद्ध इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वार्ड क्रमांक 48 हाट रोड स्थित कबाडा की दुकान 11 दिसंबर को रात्री करीब 12.30 बजे  आग लगने की घटना घटित हुई। नगर निगम द्वारा जांच उपरान्त ज्ञात हुआ की कबाड दुकान के मालिक के पास फायर एन ओ सी नहीं थी, इनकी गोडाउन शहर के मध्य होने से कोई भी अप्रिय घटना व जनहानि संभावना बनी रहती हैं। उक्त घटना में काफी तीव्रगति से गोडाउन मे आग लगी थी ।  अनावेदक दिनेश सोलंकी कबाड दुकान/गोडाउन संचालक के द्वारा अपनी गोडाउन मे ज्वलनशील प्रदार्थ को रोकने के लिये कोई साधन अग्निशामक यंत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी। उक्त घटना से मानव जीवन संकट उत्पन्न हुआ। एवं नगर पालिका निगम की N.O.C. की शर्तों का उल्लंघन किया जो प्रथम दृष्टया अनावेदक दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरूद्ध अपराध धारा 287 BNS के तहत पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

अवैध उर्वरक परिवहन के मामले में एफआईआर दर्ज

रतलाम,  रतलाम जिले के बाजना क्षेत्र मे रात्रि मे एक टाटा  पिकअप 407 वाहन क्रमांक MP 13-GB-6335 में  उर्वरक के अवैध परिवहन किया जाना प्रशासनिक टीम द्वारा पकड़ा गया था। कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक द्वारा प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। प्रकरण में अभियुक्त मुकेश पारगी , भरत खदेड़ा , सुरेश अग्रवाल के विरुद्ध  आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत  प्रकरण पुलिस थाना बाजना में दर्ज किया गया है।