सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट की तो खैर नहीं, आपके सोशल मीडिया पर हो रही सख्त निगरानी, एडीएम ने जारी किया आदेश
If you post irrelevant posts on social media, you will be in trouble. Your social media is being strictly monitored. ADM has issued an order
डेली जर्नल हिंदी डेस्क
रतलाम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सांप्रदायिक एवं भड़काऊ पोस्ट के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इसी तारतम्य में रतलाम पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube आदि) पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
आगामी त्यौहारों के अवसर पर जिले की संवेदनशीलता एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक, साम्प्रदायिक या उत्तेजक पोस्ट, कमेंट, शेयर या फ़ॉरवर्ड करने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार के निर्देशन में जिला साइबर सेल एवं थाना स्तर पर गठित विशेष निगरानी दलों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। इन टीमों को ऐसे सभी संदेशों, चित्रों, वीडियो या ऑडियो मैसेज पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जो सामाजिक सौहार्द, शांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।
नागरिकों से अपील है कि
▪️किसी भी असत्य या भड़काऊ संदेश को फॉरवर्ड न करें।
▪️सोशल मीडिया पर प्राप्त किसी भी अफवाह या अपुष्ट सूचना को शेयर करने से बचें।
▪️ऐसी कोई सामग्री दिखाई देने पर संबंधित थाना या साइबर सेल को तत्काल सूचित करें।
पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार ने कहा है कि “सोशल मीडिया पर निगरानी लगातार जारी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक या साम्प्रदायिक पोस्ट करने, कमेंट करने या उसे बढ़ावा देने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।” रतलाम पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सद्भाव एवं आपसी भाईचारे बनाए रखने की अपील करती है।
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