दो बत्ती चौपाटी विवाद: स्ट्रीट वेंडर्स को हाईकोर्ट से राहत, नगर निगम को जवाब के लिए मिला 3 हफ्ते का समय
Do Batti Chowpatty dispute: High Court grants relief to street vendors, Municipal Corporation gets 3 weeks to respond
डेली जर्नल हिंदी डेस्क
रतलाम, शहर की प्रसिद्ध दो बत्ती चौपाटी के हाथ ठेला एवं फूड व्यवसायियों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। फूड ठेला व्यापारी एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वेंडर्स के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर पूर्व में दिए गए अंतरिम संरक्षण (स्टे) को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं, नोटिस तामील होने के बावजूद 31 अगस्त की सुनवाई में नगर निगम की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए निगम को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।
कोर्ट की चेतावनी: निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर खत्म होगा अधिकार
मामले में एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता मो. रिजवान खान ने वेंडर्स की आजीविका और वैधानिक अधिकारों का पक्ष मजबूती से रखा। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि नगर निगम तय सीमा (तीन सप्ताह) के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसका जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सुनवाई की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में तय की गई है।
सिविक सेंटर शिफ्टिंग पर विवाद, दो बत्ती पर ही स्थान पाने अड़े व्यवसायी
उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा सिविक सेंटर क्षेत्र में चौपाटी के लिए वैकल्पिक स्थान समतल कर पौधारोपण व लाइटिंग का कार्य कराया जा रहा है। हालांकि, ठेला व्यवसायियों का कहना है कि वे किसी अन्य जगह जाने के पक्ष में नहीं हैं और वर्षों से संचालित दो बत्ती चौपाटी पर ही अपनी जगह चाहते हैं। अधिवक्ता रिजवान खान ने कहा कि यह लड़ाई स्थान से ज्यादा छोटे व्यवसायियों की रोजी-रोटी की सुरक्षा से जुड़ी है। फिलहाल 5 अक्टूबर तक कार्रवाई पर रोक लगने से वेंडर्स ने राहत की सांस ली है।