रात्रि 10 बजे बाद निर्धारित  डेसीबल से अधिक साउंड पर ध्वनि विस्तारक यंत्र होंगे जप्त,  मैरिज गार्डन बैंकेट हॉल होटल पर संचालकों पर होगी कार्रवाई ,परीक्षाओं के दृष्टिगत तेज साउंड पर प्रशासन हुआ सख्त , दी चेतावनी 

Sound amplifiers will be confiscated after 10 pm if the sound exceeds the prescribed decibels, action will be taken against the operators of Marriage Garden Banquet Hall Hotel, Administration became strict on loud sound in view of examinations, warned

रात्रि 10 बजे बाद निर्धारित  डेसीबल से अधिक साउंड पर ध्वनि विस्तारक यंत्र होंगे जप्त,  मैरिज गार्डन बैंकेट हॉल होटल पर संचालकों पर होगी कार्रवाई ,परीक्षाओं के दृष्टिगत तेज साउंड पर प्रशासन हुआ सख्त , दी चेतावनी 
डीजे की तेज आवाज पर प्रशासन हुआ सख्त

रात्रि 10 बजे बाद निर्धारित  डेसीबल से अधिक साउंड पर ध्वनि विस्तारक यंत्र होंगे जप्त,  मैरिज गार्डन बैंकेट हॉल होटल पर संचालकों पर होगी कार्रवाई ,परीक्षाओं के दृष्टिगत तेज साउंड पर प्रशासन हुआ सख्त , दी चेतावनी 

डेली जर्नल हिंदी डेस्क 

रतलाम, बच्चों की परीक्षाओं की दृष्टिगत तेज साउंड बजाने पर प्रशासन सख्त  कार्रवाई करेगा, इस संबंध में कलेक्टर राजेश बाथम ने प्रतिबंधात्मक आदेश भी लागू कर दिए हैं इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस तथा प्रशासनिक अमला शहर के विभिन्न मांगलिक भवनो मैरिज गार्डन में पहुंचकर चेतावनी एवं समझाइश दे रहा है।

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शहर एसडीएम अनिल भाना ने बताया कि रात्रि 10 बजे बाद निर्धारित डेसीबल से अधिक मात्रा में ध्वनि विस्तार पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी कलेक्टर के निर्देश पर शहर के होटल प्रतिष्ठानों रेस्टोरेंट मैरिज गार्डन मांगलिक भवन इत्यादि स्थानों पर शनिवार को पुलिस अधिकारियों के साथ तहसीलदार नायब तहसीलदार आदि प्रशासनिक अमले द्वारा पहुंच कर प्रबंधकों को चेतावनी दी गई है साथ ही समझाया गया है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश का सख़्ती से पालन करें निर्धारित डेसीबल से अधिक मात्रा में साउंड उत्पन्न नहीं करें अन्यथा ध्वनि विस्तारक यंत्र जप्त कर लिए जाएंगे साथ ही नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।