गरबा पंडाल के स्वागत प्रवेश द्वार से करंट लगने से हुई मासूम की मौत के मामले में पुलिस ने हल्की धारा लगाकर आरोपियों को बचाया 

In the case of an innocent child who died due to electrocution at the welcome entrance of a Garba pandal, the police saved the accused by applying a mild section

गरबा पंडाल के स्वागत प्रवेश द्वार से करंट लगने से हुई मासूम की मौत के मामले में पुलिस ने हल्की धारा लगाकर आरोपियों को बचाया 

डेली जर्नल हिंदी डेस्क 

रतलाम, शहर अर्जुन नगर क्षेत्र में गरबा पंडाल के स्वागत द्वार में करंट फैलने से हुई मासूम बच्चे की मौत के मामले में गरबा आयोजनकर्ताओं की लापरवाही सामने आई है। इसमें स्टेशन रोड थाना पुलिस ने जितेंद्र बैरागी, धर्मेंद्र वर्मा, अजय बैरागी, राहुल हाड़ा और चेतन बैरागी पर बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस द्वारा आयोजनकर्ताओं पर पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठे रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर में केवल बीएनएस की धारा 106 (लापरवाही से मृत्यु) दर्ज की है, जबकि यह जमानतीय अपराध है।

एडवोकेट मोहम्मद जुबेर खान ने बताया कि तथ्यों के मुताबिक, समिति सदस्यों ने बिना अनुमति चोरी से बिजली का कनेक्शन लेकर लोहे के गेट पर तार बंधे थे। बरसात के मौसम में करंट फैलने का उन्हें पूरा अंदेशा था, फिर भी यह खतरनाक व्यवस्था की गई। यह कृत्य केवल लापरवाही नहीं बल्कि ग़ैर-इरादतन हत्या (बीएनएस धारा 105) एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 के अंतर्गत गम्भीर अपराध है। एडवोकेट मोहम्मद जुबेर खान ने आगे कहा कि इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी।

आवश्यकता पड़ने पर माननीय न्यायालय में सीआरपीसी धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन दाख़िल कर एफआईआर में उचित धाराएं जोड़ने की मांग की जाएगी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाए जाएंगे।