न्यू रोड स्थित प्रसिद्ध बालाजी होटल के मालिक जितेंद्र राठौर को चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने सुनाई तीन महीने के साधारण कारावास की सजा

The court sentenced Jitendra Rathore, owner of the famous Balaji Hotel located on New Road, to three months simple imprisonment in a check bounce case.

न्यू रोड स्थित प्रसिद्ध बालाजी होटल के मालिक जितेंद्र राठौर को चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने सुनाई तीन महीने के साधारण कारावास की सजा

न्यू रोड स्थित प्रसिद्ध बालाजी होटल के मालिक जितेंद्र राठौर को चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने सुनाई तीन महीने के साधारण कारावास की सजा

डेली जर्नल हिंदी डेस्क 

रतलाम, चेक बाउंस के मामले में जिला न्यायालय की न्यायाधीश आकांशा गुप्ता द्वारा शहर के न्यू रोड स्थित बालाजी होटल के मालिक जितेंद्र पिता रामरतन राठौर को 3 महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। 

प्रतिनिधित्व अधिवक्ता हेमेंद्र नाहर ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त बालाजी होटल के मालिक जितेंद्र पिता राम रतन राठौर द्वारा सर्राफा एसोसिएशन मार्केट स्थित आशा ज्वेलर्स से 28 फरवरी 2022 को करीब 5 लाख की ज्वेलरी की खरीदारी की गई थी। अभियुक्त जितेंद्र राठौर ने सेंट्रल सेंट्रल बैंक का एक चेक आशा ज्वेलर्स के मालिक संदीप पिता नरेंद्र कुमार छाजेड़ को सोपा गया था। चेक क्रमांक 080907 आशा ज्वेलर्स के नाम पर था। इसके पश्चात नियत समय अवधि में अभियोग उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त कर लेवे अभियोग ने अभियुक्त द्वारा प्रदत्त चेक अपनी खाता वाली बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रतलाम में 1 मार्च 2022 को स्वीकारने हेतु डाला गया लेकिन उक्त चेक अभियुक्त की खाते वाली बैंक ने फंड इनीसफिशिएंट का सेरा लगे मेमो के अस्वीकृत कर अभियोगी संदीप छाजेड़ की बैंक को वापस कर दिया गया जिसकी सूचना अभियोगी की बैंक को वापस कर दिया गया।

इसी की सूचना अभियोगी बैंक द्वारा दिनांक 3 मार्च 2022 को दी गई। अभियोगी ने अपने अभिभाषक के माध्यम से 7 मार्च को रजिस्टर्ड सूचना पत्र द्वारा अभियुक्त जितेंद्र राठौर को सूचित किया। उक्त सूचना पत्र की तमिल अभियुक्त पर 11 मार्च 2022 को होने के दौरान अभियुक्त द्वारा ना तो उस सूचना पत्र का उत्तर दिया गया और ना ही वर्णित चेक की राशि का भुगतान अभियोग को किया गया। करीब दो साल मामला न्यायालय में चलने के बाद जितेंद्र पिता रामरतन को दोषी पाया गया। इस दौरान न्यायाधीश आकांक्षा गुप्ता की बेंच ने जितेंद्र राठौर को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।